- नमो घाट पर वायुसेना के एयर शो के चलते 19 से 26 अक्टूबर तक 20-30 किमी के दायरे में बिक्री और कटाई पर रोक, लड़ाकू विमानों को पक्षियों से टकराने से बचाने के लिए नगर निगम ने लिया फैसला, 22, 23 और 25 अक्टूबर को होगा हवाई प्रदर्शन
भारत 19/ वाराणसी। वाराणसी में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में मांस-मछली की दुकानें चलाने वाले कारोबारियों को आठ दिन तक बिक्री बंद रखनी होगी। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ पर नमो घाट में होने वाले एयर शो को देखते हुए नगर निगम ने 19 से 26 अक्टूबर तक आयोजन स्थल के आसपास 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री व कटाई पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसका मकसद आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को पक्षियों से टकराने यानी बर्ड हिट के खतरे से बचाना है।
तीन दिन दिखेगा वायुसेना के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन
नमो घाट पर आयोजित होने वाले ‘एरियल डिस्प्ले-2026’ को राज्य सरकार ने राजकीय कार्यक्रम घोषित किया है। मुख्य एयर शो 22, 23 और 25 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि 26 अक्टूबर को वैकल्पिक दिन के तौर पर रखा गया है। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, सफाई और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां की जा रही हैं।
पक्षियों की वजह से विमानों को खतरा
उड़ान के दौरान पक्षियों से टकराव लड़ाकू विमानों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। खासकर कम ऊंचाई पर उड़ान और हवाई करतब दिखाते समय ऐसी टक्कर विमान की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। मांस-मछली की दुकानों से निकलने वाले अवशेष पक्षियों को आकर्षित कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए नगर निगम ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
सफाई अभियान और गंगा घाटों पर भी इंतजाम
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के मुताबिक, 20 से 26 अक्टूबर के बीच शहर और आयोजन स्थल के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि पक्षियों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। गंगा के गहरे पानी वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। घाटों से नदी की ओर जाने वाले संवेदनशील रास्तों पर भी अवरोधक लगाए जाएंगे। दर्शकों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नमो घाट तथा आसपास मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था भी की जाएगी।
दुकानदारों और कारोबारियों को पहले से करनी होगी तैयारी
19 से 26 अक्टूबर तक लागू होने वाली रोक का असर नमो घाट के आसपास के बड़े क्षेत्र में मांस-मछली का कारोबार करने वालों पर पड़ेगा। दुकानदारों को प्रतिबंध की अवधि ध्यान में रखकर अपने कारोबार की योजना बनानी होगी। हालांकि, नगर निगम के उपलब्ध बयानों में प्रतिबंध के उल्लंघन पर जुर्माने या दंड की विस्तृत जानकारी स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के आदेश की प्रति मिलने पर स्थिति और साफ हो सकेगी।


