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यूपी में 15 अक्टूबर से मिठाई दुकानों पर नया नियम लागू

  • खुली और पैक्ड मिठाइयों पर लिखनी होगी ‘यूज बाय डेट’, ग्राहक जान सकेंगे उपयोग की अंतिम तिथि; दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बदली व्यवस्था

भारत 19/ लखनऊ। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से प्रदेश की मिठाई दुकानों पर बिक्री के लिए रखी और भंडारित मिठाइयों की ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह नियम केवल पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुली मिठाइयों की ट्रे और कंटेनर पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी देना है।

खुली मिठाइयों पर भी बतानी होगी उपयोग की अंतिम तारीख

अब तक पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज करने का प्रावधान था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाती थी। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ दिखानी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ले सकेंगे। खास तौर पर त्योहारों के दौरान जब दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं, तब यह जानकारी खरीदारी का फैसला लेने में मददगार होगी।

हर मिठाई की अवधि अलग, दुकानदार करेंगे तय

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि निर्धारित नहीं की है। मिठाई किस सामग्री से बनी है, उसे कैसे तैयार किया गया है और किस तरह रखा जा रहा है, इन बातों के आधार पर कारोबारी उसकी उपयोग अवधि तय करेंगे। विभागीय जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए हर मिठाई के लिए एक ही अवधि लागू नहीं होगी। दुकानदारों को अपने उत्पाद के अनुसार उपयोग की अंतिम तिथि निर्धारित कर उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।

तारीख लिखने के साथ गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी

‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करना केवल औपचारिकता नहीं होगा। दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषित उपयोग अवधि के दौरान मिठाई निर्धारित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रहे। मिठाई की प्रकृति और भंडारण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उसकी अवधि तय करना जरूरी होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग अवधि को लेकर जानकारी की कमी सामने आने के बाद यह व्यवस्था की गई है। नियम का पालन नहीं होने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

ग्राहक मिठाई खरीदते समय क्या देखें

नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय पैकिंग या बिक्री स्थल पर प्रदर्शित ‘यूज बाय डेट’ देखनी चाहिए। खुली मिठाई खरीदते वक्त भी ट्रे या कंटेनर पर दी गई जानकारी पर ध्यान देना उपयोगी होगा। यदि तिथि प्रदर्शित नहीं है, तो ग्राहक दुकानदार से इसकी जानकारी मांग सकते हैं। त्योहारों के मौसम में मिठाई की खरीदारी बढ़ने के बीच यह नियम उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपयोग अवधि समझने में मदद करेगा। हालांकि, केवल तारीख देखकर मिठाई की गुणवत्ता की पूरी गारंटी नहीं मानी जा सकती; उसकी स्थिति और भंडारण भी महत्वपूर्ण हैं।

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