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यूपी में पूर्व अग्निवीरों को चार विभागों में 20% आरक्षण

  • पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की संबंधित भर्तियों में मिलेगा लाभ, योगी कैबिनेट ने भर्ती नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी, आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान

भारत 19/ लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सेना से चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्तियों में 20 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए भर्ती नियमावलियों में संशोधन किया जाएगा।

इन विभागों की भर्तियों में मिलेगा लाभ

आरक्षण का दायरा पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की संबंधित भर्तियों तक रहेगा। कारागार विभाग में जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही जैसे पदों की भर्ती नियमावली में बदलाव किया जाएगा। यह व्यवस्था प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों पर लागू नहीं होगी।

आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान

पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में राहत देने की व्यवस्था भी बताई गई है। चयन प्रक्रिया में किसी तरह की छूट किन पदों पर और किन शर्तों के तहत मिलेगी, यह संबंधित विभागों की संशोधित भर्ती नियमावलियों और आधिकारिक अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगा।

सेवा के बाद रोजगार का विकल्प

केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सैन्य सेवा चार साल की होती है। सेवा पूरी करने के बाद राज्य की भर्तियों में आरक्षण से उन्हें दूसरे रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले संबंधित भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता और चयन संबंधी शर्तें देखनी चाहिए।

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