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यूपी में नवरात्र से मिठाइयों पर यूज बाई डेट अनिवार्य

  • 15 अक्टूबर से बिक्री और भंडारण वाली मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि जरूरी, खुली मिठाइयों के लिए नई व्यवस्था; मिठाई के प्रकार के अनुसार एक से 30 दिन तक होगी उपयोग अवधि

भारत 19

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नवरात्र और त्योहारी सीजन के दौरान मिठाई खरीदने वालों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की यह व्यवस्था खास तौर पर खुली या बिना पैकेट वाली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन पर अब तक ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के आदेश के मुताबिक, मिठाइयों की उपयोग अवधि उनके प्रकार, प्रकृति और संरचना के आधार पर अलग-अलग होती है। विभाग के अनुसार यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

खुली मिठाइयों पर लागू होगा नया नियम

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर दुकानों में खुले रूप में रखी जाने वाली मिठाइयों पर पड़ेगा। पैक्ड खाद्य पदार्थों की तरह इनमें पहले से मुद्रित लेबल नहीं होता। अब बिक्री या भंडारण के दौरान संबंधित मिठाई के साथ उसकी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक को खरीदारी के समय उत्पाद की निर्धारित उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी।

हर मिठाई की अलग होगी उपयोग अवधि

सभी मिठाइयों के लिए एक समान ‘यूज बाई डेट’ नहीं होगी। मिठाई की सामग्री, प्रकृति और तैयार करने की प्रक्रिया के आधार पर उसकी उपयोग अवधि तय होगी। विभागीय जानकारी के अनुसार कुछ मिठाइयां एक दिन तक उपयोग योग्य हो सकती हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए दुकानदारों को संबंधित उत्पाद के लिए निर्धारित अवधि के अनुरूप तारीख प्रदर्शित करनी होगी।

जांच में सामने आई थी तारीख की कमी

FSDA के निरीक्षण और प्रवर्तन अभियानों के दौरान मिठाई निर्माण एवं बिक्री प्रतिष्ठानों में तारीख संबंधी जानकारी की कमी सामने आई थी। कई जगह उपभोक्ताओं को मिठाई की निर्माण तारीख और उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। विभाग के मुताबिक इससे ग्राहक उत्पाद की ताजगी और उसके उपयोग की अवधि का सही आकलन नहीं कर पाता था। नई व्यवस्था इसी सूचना की कमी को दूर करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

पैक्ड मिठाई पर पहले से था प्रावधान

पैक की गई मिठाइयों और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर आवश्यक जानकारी देने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। नया प्रावधान मुख्य रूप से खुली मिठाइयों की उपयोग अवधि को स्पष्ट करने से जुड़ा है। FSSAI की Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 व्यवस्था में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की नई व्यवस्था खुले रूप में बिकने वाली मिठाइयों के मामले में उपभोक्ता को उत्पाद संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

मिठाई कारोबारियों की बढ़ेगी जवाबदेही

नए प्रावधान के बाद मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए रखे उत्पादों की निर्धारित उपयोग अवधि का स्पष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षण में इस व्यवस्था के अनुपालन की भी जांच की जा सकेगी। इससे मिठाई कारोबार में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता जानकारी से जुड़े मानकों पर निगरानी बढ़ेगी। 15 अक्टूबर के बाद खुली मिठाई खरीदते समय ग्राहक उसकी ‘यूज बाई डेट’ देखकर यह जान सकेगा कि उसे निर्धारित अवधि के भीतर इस्तेमाल किया जाना है। खास तौर पर जल्दी खराब होने वाली मिठाइयों में यह जानकारी उपयोगी होगी। इसके साथ ग्राहक मिठाई की ताजगी, बिक्री की स्थिति और दुकान में उसके रखरखाव पर भी ध्यान दे सकता है।

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